सिंगरौली की आवाज।
तात्कालीन कलेक्टर अरूण परमार ने जारी किया था नौकरी का आदेश अभी तक नही हुआ पालन
सिंगरौली, दिनांक 14.02.2024
कार्यवाही विवरण
जिला प्रशासन एवं एन.सी.एल. परियोजनाओं की संयुक्त बैठक
दिनांक 29.01.2024
सिंगरौली जिले में संचालित नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला परियोजनाओं में कोयला उत्पादन हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों तथा एन.सी.एल. परियायोजनाओं में कार्यरत संविदा कम्पनियों द्वारा कुशलध्अर्द्धकुशलध्अकुशल श्रमिकों के नियोजन एवं अन्य विषयों पर चर्चा हेतु आवश्यक बैठक आज दिनांक 29.01.2024 को सायं 05.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय, जिला सिंगरौली के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली तथा अन्य जिला स्तरीय उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची पृथक से संलग्न
’ कार्यालय रिधि है।
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सर्वप्रथम जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की सिंगरैनुिमति से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली, जिला सिंगरौली के द्वारा बैठक आहूत किये जाने के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुये अवगत कराया गया कि एन.सी.एल. परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों के द्वारा कुशल अर्द्धकुशल अकुशल श्रमिकों के नियोजन के दौरान पारदर्शी प्रकिया नहीं अपनाये जाने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके फलस्वरूप आये दिन जिले में कंपनियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन ध् हड़ताल आदि के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी प्रकार परियोजनाओं के द्वारा कोयला उत्खनन् । ओवर वर्डन हटाने हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। उपरोक्त दोनों विषय अत्यंत संवेदनाशील एवं गंभीर है, जिनका निदान किया जाना आवश्यक है। उक्त विषय पर चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु यह बैठक आयोजित की गई है।
3- बैठक में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली जिला सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि जिले में कार्यरत सभी संविदा कंपनियों के विरुद्ध कर्मचारियों श्रमिकों के नियोजन में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। संविदा कंपनियों में श्रमिकों । कर्मचारियों की भर्ती में संबंधित एन.सी.एल. परियोजना की स्वीकृति अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा संविदा कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सुझाव दिया गया कि ष्यदि कोई नवीन कंपनी, पुरानी कंपनी को रिप्लेस करती है और वही कार्य करती है जो पुरानी कंपनी को सौंपा गया है तो पुरानी कंपनी में कार्यरत कर्मियों, श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये एवं यदि कोई नवीन कंपनी किसी नए
जिला दण्डाधिकारी जिल्ला-सिगरौली। म.प्र..
कार्यवाही विवरण
जिला प्रशासन एवं एन.सी.एल. परियोजनाओं की संयुक्त बैठक
दिनांक 29.01.2024
सिंगरौली जिले में संचालित नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला परियोजनाओं में कोयला उत्पादन हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों तथा एन.सी.एल. परियायोजनाओं में कार्यरत संविदा कम्पनियों द्वारा श्रमिकों के नियोजन एवं अन्य विषयों पर चर्चा हेतु आवश्यक बैठक आज दिनांक 29.01.2024 को सायं 05.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय, जिला सिंगरौली के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की अध्यक्षता में आयोजित की गई, बैठक में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली तथा अन्य जिला स्तरीय उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची पृथक से संलग्न
’ कार्यालय रिधि है।
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सर्वप्रथम जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की सिंगरैनुिमति से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली, जिला सिंगरौली के द्वारा बैठक आहूत किये जाने के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुये अवगत कराया गया कि एन.सी.एल. परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों के द्वारा कुशल अर्द्धकुशल अकुशल श्रमिकों के नियोजन के दौरान पारदर्शी प्रकिया नहीं अपनाये जाने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके फलस्वरूप आये दिन जिले में कंपनियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन ध् हड़ताल आदि के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी प्रकार परियोजनाओं के द्वारा कोयला उत्खनन् । ओवर वर्डन हटाने हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। उपरोक्त दोनों विषय अत्यंत संवेदनाशील एवं गंभीर है, जिनका निदान किया जाना आवश्यक है। उक्त विषय पर चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु यह बैठक आयोजित की गई है।
3- बैठक में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली जिला सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि जिले में कार्यरत सभी संविदा कंपनियों के विरुद्ध कर्मचारियों, श्रमिकों के नियोजन में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है, संविदा कम्पनियो
में श्रमिकों । कर्मचारियों की भर्ती में संबंधित एन.सी.एल. परियोजना की स्वीकृति अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा संविदा कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सुझाव दिया गया कि ष्यदि कोई नवीन कंपनी, पुरानी कंपनी को रिप्लेस करती है और वही कार्य करती है जो पुरानी कंपनी को सौंपा गया है तो पुरानी कंपनी में कार्यरत कर्मियों श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये एवं यदि कोई नवीन कंपनी किसी नए
जिला अण्डाधिकारी जिल्ला-सिगरौली। म.प्र..
कार्य हेतु नियोजित की जाती है तो पुराने नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। दोनों ही स्थितियों में नियुक्ति करने के पूर्व संबंधित परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय महाप्रबंधक के द्वारा यह पुष्टि की जायेगी कि नियमानुसार पात्र आवेदकों की निर्धारित वरीयता अनुसार ही नियुक्ति की गई है। उपरोक्तानुसार पुष्टि एवं अनुमोदन के पश्चात ही नियुक्ति की घोषणा की जायेगी।ष् उपरोक्तानुसार नियुक्ति की व्यवस्था जिले की सभी परियोजनाओं में अपनाई जावे।
यह भी सुझाव दिया गया कि ष्संविदा कंपनियों में श्रमिकों की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संबंधित कंपनी के द्वारा भर्ती हेतु निर्धारित प्रवर्गवार श्रमिकों की सूची बनाई जाकर संबंधित एन.सी.एल. परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जावे। सूची बनाते वक्त प्रथम वरीयता विस्थापितों, द्वितीय वरीयता स्थानीय व्यक्तियों, तृतीय वरीयता अन्य सभी व्यक्ति जो पूर्व से कार्यरत हैं (नवीन कंपनी जिसमें नियुक्ति की जानी है उसके स्थान पर कार्य कर रही संविदा कंपनी में) को प्रदान करते हुये निर्धारित किया जावे। पूर्व से कार्यरत श्रमिकों में भी उन्हें जो अधिक समय से कार्यरत हैं उनको वरीयता प्रदान करते हुये सूची बनाई जावे। श्रमिकों की नियुक्त पूर्णतः पारदर्शी प्रकिया के द्वारा संविदा कंपनी में रिक्त पदों की पूर्ति कमवार सूची के अनुसार की जानी चाहिये ताकि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।ष्
4- उक्त सुझावों के अनुक्रम में बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किये गये। सभी पक्षों के द्वारा एन.सी.एल. परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों में श्रमिकों के नियोजन के संबंध में अपनी ओर से सुझाव प्रदान किये गये। संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श उपरांत संविदा कंपनियों में कर्मचारियों श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-
1. जिले में कार्यरत समस्त संविदा कंपनियां संबंधित नियोजक कंपनी परियोजना के अधीन एवं नियंत्रण में होती है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये संविदा कंपनी के विरुद्ध किसी भी शिकायत अनियमितता के लिये नियोजक परियोजना का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
2. एनसीएल परियोजनाओं में कार्यरत समस्त संविदा कंपनियों के द्वारा 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में कार्यरत कुशल अर्द्ध कुशल अकुशल श्रमिकों की पृथक-पृथक सूची संधारित कर ली जाये एवं उक्त सूची संबंधित परियोजना कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत की जावे।
सिंगरौली, दिनांक 14.02.2024
कार्यवाही विवरण
जिला प्रशासन एवं एन.सी.एल. परियोजनाओं की संयुक्त बैठक
दिनांक 29.01.2024
सिंगरौली जिले में संचालित नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला परियोजनाओं में कोयला उत्पादन हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों तथा एन.सी.एल. परियायोजनाओं में कार्यरत संविदा कम्पनियों द्वारा कुशलध्अर्द्धकुशलध्अकुशल श्रमिकों के नियोजन एवं अन्य विषयों पर चर्चा हेतु आवश्यक बैठक आज दिनांक 29.01.2024 को सायं 05.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय, जिला सिंगरौली के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली तथा अन्य जिला स्तरीय उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची पृथक से संलग्न
’ कार्यालय रिधि है।
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सर्वप्रथम जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की सिंगरैनुिमति से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली, जिला सिंगरौली के द्वारा बैठक आहूत किये जाने के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुये अवगत कराया गया कि एन.सी.एल. परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों के द्वारा कुशल अर्द्धकुशल अकुशल श्रमिकों के नियोजन के दौरान पारदर्शी प्रकिया नहीं अपनाये जाने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके फलस्वरूप आये दिन जिले में कंपनियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन ध् हड़ताल आदि के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी प्रकार परियोजनाओं के द्वारा कोयला उत्खनन् । ओवर वर्डन हटाने हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। उपरोक्त दोनों विषय अत्यंत संवेदनाशील एवं गंभीर है, जिनका निदान किया जाना आवश्यक है। उक्त विषय पर चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु यह बैठक आयोजित की गई है।
3- बैठक में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली जिला सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि जिले में कार्यरत सभी संविदा कंपनियों के विरुद्ध कर्मचारियों श्रमिकों के नियोजन में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। संविदा कंपनियों में श्रमिकों । कर्मचारियों की भर्ती में संबंधित एन.सी.एल. परियोजना की स्वीकृति अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा संविदा कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सुझाव दिया गया कि ष्यदि कोई नवीन कंपनी, पुरानी कंपनी को रिप्लेस करती है और वही कार्य करती है जो पुरानी कंपनी को सौंपा गया है तो पुरानी कंपनी में कार्यरत कर्मियों ध् श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये एवं यदि कोई नवीन कंपनी किसी नए
जिला अण्डाधिकारी जिल्ला-सिगरौली। म.प्र..
कार्य हेतु नियोजित की जाती है तो पुराने नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। दोनों ही स्थितियों में नियुक्ति करने के पूर्व संबंधित परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय महाप्रबंधक के द्वारा यह पुष्टि की जायेगी कि नियमानुसार पात्र आवेदकों की निर्धारित वरीयता अनुसार ही नियुक्ति की गई है। उपरोक्तानुसार पुष्टि एवं अनुमोदन के पश्चात ही नियुक्ति की घोषणा की जायेगी।ष् उपरोक्तानुसार नियुक्ति की व्यवस्था जिले की सभी परियोजनाओं में अपनाई जावे।
यह भी सुझाव दिया गया कि ष्संविदा कंपनियों में श्रमिकों की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संबंधित कंपनी के द्वारा भर्ती हेतु निर्धारित प्रवर्गवार (कुशल ध् अर्द्ध कुशल अकुशल श्रमिकों की सूची बनाई जाकर संबंधित एन.सी.एल. परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जावे। सूची बनाते वक्त प्रथम वरीयता विस्थापितों, द्वितीय वरीयता स्थानीय व्यक्तियों, तृतीय वरीयता अन्य सभी व्यक्ति जो पूर्व से कार्यरत हैं (नवीन कंपनी जिसमें नियुक्ति की जानी है उसके स्थान पर कार्य कर रही संविदा कंपनी में) को प्रदान करते हुये निर्धारित किया जावे। पूर्व से कार्यरत श्रमिकों में भी उन्हें जो अधिक समय से कार्यरत हैं उनको वरीयता प्रदान करते हुये सूची बनाई जावे। श्रमिकों की नियुक्त पूर्णतः पारदर्शी प्रकिया के द्वारा संविदा कंपनी में रिक्त पदों की पूर्ति कमवार सूची के अनुसार की जानी चाहिये ताकि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।ष्
4- उक्त सुझावों के अनुक्रम में बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किये गये। सभी पक्षों के द्वारा एन.सी.एल. परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों में कुशल ध् अर्द्धकुशल ध् अकुशल श्रमिकों के नियोजन के संबंध में अपनी ओर से सुझाव प्रदान किये गये। संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श उपरांत संविदा कंपनियों में कर्मचारियों श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-
1. जिले में कार्यरत समस्त संविदा कंपनियां संबंधित नियोजक कंपनी परियोजना के अधीन एवं नियंत्रण में होती है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये संविदा कंपनी के विरुद्ध किसी भी शिकायत अनियमितता के लिये नियोजक परियोजना का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
2. एनसीएल परियोजनाओं में कार्यरत समस्त संविदा कंपनियों के द्वारा 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में कार्यरत कुशल अर्द्ध कुशल अकुशल श्रमिकों की पृथक-पृथक सूची संधारित कर ली जाये एवं उक्त सूची संबंधित परियोजना कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत की जावे।
3. एन.सी.एल. परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों में समस्त श्रमिकों । कर्मचारियों की भर्ती में संबंधित एन.सी.एल. परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक की स्वीकृति ध् अनुमोदन अनिवार्य होगा। 31 जनवरी, 2024 के पश्चात किसी भी संविदा कंपनी में कोई भी नयी नियुक्त संबंधित एन.सी.एल. परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के अनुमोदन के बिना नहीं की जा सकेगी।
4. एनसीएल परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों में रिक्त पदों के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जावें। रिक्तियों के अनुसार कुशल ध् अर्द्ध
जिला डाधिकारी प..
कुशल अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की पदवार एकीकृत सूची निर्धारित वरीयता कम के अनुसार तैयार कराई जाकर संबंधित एन.सी.एल. परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जावे।
5. संविदा कंपनियों में श्रमिकों की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की पदवार सूची बनाई जाकर संबंधित एन.सी.एल. परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जावे। सूची बनाते वक्त प्रथम वरीयता विस्थापितों, द्वितीय वरीयता स्थानीय व्यक्तियों, तृतीय वरीयता अन्य सभी व्यक्ति जो पूर्व से कार्यरत हैं (नवीन कंपनी जिसमें नियुक्ति की जानी है उसके स्थान पर कार्य कर रही संविदा कंपनी में) को प्रदान करते हुये निर्धारित किया जावे। पूर्व से कार्यरत श्रमिकों में भी उन्हें जो अधिक समय से कार्यरत हैं उनको वरीयता प्रदान करते हुये सूची बनाई जावे। श्रमिकों की नियुक्त पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधक से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार की जावे। समान योग्यता के दो व्यक्ति होने पर अधिक उम्र के व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जावे।
6. यदि कोई नवीन कंपनी किसी नए कार्य हेतु नियोजित की जाती है तो पुराने नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। तदनुसार नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों में से कम से कम 70 प्रतिशत श्रमिक विस्थापित स्थानीय होना अनिवार्य होगा। शेष 30 प्रतिशत श्रमिकों की नियुक्ति संविदा कपंनी अपनी आवश्यकतानुसार करने हेतु स्वतंत्र होगी। नवीन संविदा कंपनी के द्वारा नियमानुसार संबंधित परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति करने के पूर्व संबंधित परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के द्वारा यह पुष्टि की जायेगी कि नियमानुसार एवं निर्धारित वरीयता कम का पालन करते हुये पात्र आवेदकों की ही नियुक्ति की गई है। उपरोक्तानुसार पुष्टि एवं अनुमोदन के पश्चात ही नियुक्ति की घोषणा की जायेगी।
7. यदि किसी परियोजना में कोई नवीन कंपनी, पुरानी कंपनी को रिप्लेस करती है और वही कार्य करती है जो पुरानी कंपनी को सौंपा गया है तो नवीन संविदा कंपनी को पुरानी कंपनी में कार्यरत श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावे।
8. कंपनी में रिक्तियों एवं क्षमता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर श्रमिकों को नियोजित करना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थिति में यदि कर्मचारियों की छंटनी आवश्यक हो तब भी परियोजना से विस्थापित परिवारों के सदस्यों को कार्य से न हटाने का प्रयास किया जावे।
9. संविदा कपंनी के द्वारा प्रस्तुत सूची से कमवार व्यक्तियों आवेदकों का चयन किया जायेगा। जिन आवेदकों को नौकरी प्रदान की जा चुकी है उनका नाम सूची से विलोपित कर दिया जायेगा।
10. संविदा कंपनी में नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की सूची संबंधित नियोजक परियोजना के साथ-साथ उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के संबंध में एक नस्ती उक्त दोनों कार्यालयों में भी संधारित कर ली जावे।
11. एनसीएल परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कंपनियों में श्रमिकों की नियुक्त के दौरान उपरोक्तानुसार पारदर्शी प्रकिया का पालन किया जाना अनिवार्य है ताकि किसी भी आवेदक को नियुक्त नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट किया जा सके।
5- एनसीएल एवं अन्य कोयला परियोजनाओं में उत्खनन् कार्य हेतु अत्यधिक तीव्रता से ब्लास्टिंग किये जाने से आस-पास के मकानों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-
1. सिंगरौली जिले में कार्यरत समस्त कोयला परियोजनाएं मध्यम गति की ब्लास्टिंग करें। जिले में ब्लास्टिंग हेतु दोपहर बाद 01 से 02 बजे तक का समय निर्धारित है। उक्त समय में सभी परियोजनायें ऐसी व्यवस्था बनाये कि किन्हीं दो परियोजनाओं की ब्लास्टिंग एक ही समय पर न हो। सभी परियोजनायें अलग-अलग समय पर ब्लास्टिंग करें।
2. कोयला परियोजनाओं के द्वारा अत्यधिक तीव्रता से ब्लास्टिंग किये जाने एवं ब्लास्टिंग से मकानों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों की जांच ब्लास्टिंग कार्य में तकनीकी रूप से विशेषज्ञ इंजीनियरों ध् राजस्व अधिकारियोंध् पुलिस अधिकारियों की समिति से कराई जावे। उनसे परियोजनावार विस्तृत जांच प्रतिवेदन लिया जावे। एन. सी.एल. मुख्यालय सिंगरौली एवं रिलायंस कोल परियोजना अमलोरी से ब्लास्टिंग कार्य में तकनीकी रूप से विशेषज्ञ इंजीनियरों की सूची प्राप्त किये जाने हेतु पृथक से पत्र जारी हो एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार इंजीनियरों को शामिल करते हुये समिति का गठन किया जावे।
कलेक्टर
3. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों का दल बनाया जाकर कमजोर मकानों का सर्वेक्षण कराया जावे, एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर कमजोर क्षतिग्रस्त मकानों को खाली कराये जाने तथा उनको गिराये जाने की कार्यवाही हेतु नगरपालिक निगम सिंगरौली को निर्देशित किया जावे।
4. रिलायंस पावर परियोजना, कोल ब्लाक अमलोरी से कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं है। सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं होने के संबंध में उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया जावे।
5. सिंगरौली जिले में संचालित कोयला परियोजनाओं के द्वारा अत्यधिक तीव्रता से ब्लास्टिंग किये जाने एवं ब्लास्टिंग से स्थानीय व्यक्तियों के मकानों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही हेतु (क्पतमबजवतंजम ळमदमतंस व िडपदमे ैंमिजल) डाईरेक्टर जनरल आफ माइंस सेपटी (क्ळडै) वाराणसी को पृथक से पत्र जारी हो।
6- सिंगरौली जिला मुख्यालय के समीप औद्योगिक क्षेत्र बलियरी वैढ़न में स्थित विस्फोटक निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाईयों के अन्यत्र स्थानांतरण के बिन्दु पर चर्चा उपरांत निर्देश दिये गये कि ष्वर्ष 2009 में औद्योगिक क्षेत्र बलियरी वैदन में हुई दुर्घटना के बाद से ही उक्त औद्योगिक इकाईयों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने का निर्णय मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा भी 06
——
माह के भीतर कंपनियों को भूमि आबंटित किये जाने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों के द्वारा निर्मित इमल्सन मैट्रिक्स का उपयोग कोयला उत्पादन हेतु किये जाने के कारण एन.सी.एल. के अनुरोध पर उन्हें वर्तमान स्थल पर ही संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती रही है।
7- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश के फलस्वरूप आगे निरंतर अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये नार्दन कोल फीडल्स् लिमिटेड के अंतर्गत ऐसी अनुपयोगी भूमि जहां से कोयला निकाल लिया गया है, नियमानुसार विस्फोटक कंपनियों को आबंटित किये जाने के विषय पर विचार किया जा सकता है। उक्त के संबंध में इस कार्यालय से अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक एन.सी.एल. मुख्यालय सिंगरौली को पत्र जारी किया गया है। सभी परियोजनायें उक्त विषय में प्राथमिकता के आधार पर विचार करते हुये एनसीएल मुख्यालय को अवगत करायें। यदि औद्योगिक क्षेत्र बलियरी वैढ़न स्थित विस्फोटक निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों की कोयला उत्पादन हेतु अनिवार्य आवश्यकता हो तो उन्हें एन.सी.एल. क्षेत्र में भूमि आबंटित कराये जाने की कार्यवाही करें अथवा उपरोक्त के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था करें।
अंत में उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।
जिला मजिस्ट्रे कारों 4ध्02ध्2004
दुण्डाधिकार
जिला सिवासलीला २५०)
पृ०क्र० ध् 186ध्आर.डी.एम.ध्2024
सिंगरौली, दिनांक 14.02.2024
प्रतिलिपि रू-
1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल।
2. कमिश्नर महोदय रीवा, संभाग रीवा।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली
5. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.सी.एल. मुख्यालय सिंगरौली। 6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिंगरौली, देवसर
चितरंगी, माडा जिला सिंगरौली।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली।
8. समस्त सदस्य ध्परियोजना प्रमुख.. सिंगरौली। जिला
9. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला सिंगरौली।
जिला मजिस्ट्रेट का
जिला सिंगसैनी (का००)