सिंगरौली की आवाज।
पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने दो पटवारियो को किया निलंबित
माड़ा तहसील अन्तर्गत हल्का माड़ा एवं कनई के पटवारी पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने की बड़ी कार्रवाई
सिंगरौली 25 सितम्बर- कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छा चरिता की गई, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। उक्त घोर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने संबंधित पटवारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये हैं। जिसके परिपालन में अपर कलेक्टर के द्वारा अम्बिका दास साकेत पटवारी हल्का माड़ा तहसील माड़ा एवं पटवारी हल्का कनई शांति वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
विदित हो कि पटवारी हल्का माड़ा के अम्बिका साकेत के विरूद्ध लीलावाती सोनी पत्नी यज्ञसेन सोनी ने कलेक्टर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि मै माड़ा की मूल निवासी हूं। बूथ ग्राम सर्वेयर भर्ती के लिए ऑन लाईन आवेदन कर सूचना दिये जाने के उपरान्त भी पटवारी के द्वारा स्थानीय युवा युवतियों को प्राथमिकता न देते हुये मनमानी तरीके से अपने पुत्र संतोष कुमार साकेत ग्राम करौटी एवं अपने नाती प्रदीप कुमार जो अन्य ग्राम के हैं, सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। जॉच उपरान्त शिकायत सही पाई गई, जबकि लोकल बूथ भर्ती में स्थानीय युवक-युवतियों का चयन किया जाना था।
वहीं हल्का पटवारी कनई शांति वर्मा के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेशो का अभिलेखो में अमल न करने एवं विधि-विरूद्ध तर्मिम करने के संबंध में तहसीलदार बरगवां द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है।