पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा धारा 363 भादवि के प्रकरणो में कमी लाये जाने के उदेश्य से जिले में विशेष अभियान ‘‘तेजस्वनी‘‘ चलाया जाकर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
*पुलिस अधीक्षक नें कहा कि इस अभियान के तहत गॉव/मोहल्ला/कस्बा में तेजस्वनी एम्बेस्डर नियुक्त किया जाकर इस अभियान को और सशक्त रूप दिया जाकर युवतियों को जागरूक किया जायेगा।*
*पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मेें अभियान के तहत जिले के पुलिस अधिकारियों के द्वारा स्कूल/गॉव/मोहल्ला/कस्बा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।
*इसी अनुक्रम में दिनांक 27.12.2023 को समस्त थाना / चौकी क्षेत्रो में पुलिस अधिकारियों ने निम्म बिंदुओ पर बालिकाओ को जागरुक किया गया-*
➤ किसी के बहकावे में आकर अथवा नादानी पूर्वक निर्णय लेते हुये किसी के साथ घर छोडकर नही जाना ना ही भागना है के बारे में बताया गया है।
➤ कोई भी नाबालिक युवती स्वतंत्र निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र नही है के बारे में बताया गया।
➤ यदि कोई युवती प्रेम प्रसंग एवं अन्य कारणो के साथ किसी युवक के साथ भाग जाती है और परिजनों के द्वारा शिकायत करने पर प्रथम दृष्टया एफ.आई.आर. दर्ज हो जाती है, क्योंकि युवती नाबालिग है और धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाता है। उक्त धारा के तहत 07 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है के संबंध में बताया गया है।
➤ युवती के वापस आने पर उसके कथनो के आधार पर संबंधित युवक / आरोपी को दोषी मानते हुये उसे गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही युवती के कथनों के आधार पर धारा 376 भादवि बढाई जाती है जिसके तहत माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया जाता है। उक्त अपराध में 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।
➤ चूँकि युवती की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके द्वारा लिया गया कोई निर्णय माननीय न्यायालय के समक्ष मान्य नहीं है।
➤ जनजागरूकता में युवतियों को शिक्षा का महत्व एवं अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी के साथ उज्जवल भविष्य के संबंध में बताया गया है।
➤ जन जागरूकता अभियान में उनके उम्र के संबंध में अच्छी जानकारी देते हुये उन्हे आंगे की पढाई और बेहतर करने एवं गलत कदम ना उठाये, इस संबंध में जागरूक किया गया।
➤ जन जागरुकता अभियान में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण व पोर्नाेग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए तथा पोक्सो एक्ट के तहत जागरूक किया गया जिसमें अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी दी गई।
➤ इस अभियान के तहत युवतियों को बेहतर जीवन जीने तथा उच्च शिक्षा की ओर अग्रेसर रहने के संबंध में बताया गया। यह भी बताया गया कि यदि किसी के साथ भाग जाते है इसके बाद आपका व्यवहारिक / व्यवसायिक जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और आपके परिवार को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। वापस आने के बाद आपके कथनो के आधार पर जिसके साथ युवती गई उसके विरुद्ध शख्त वैधानिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा जेल निरूद्ध कर दिया जाता है। आपका 18 वर्ष के कम उम्र में आपका निर्णय का महत्व नही रहता है। अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अधिक से अधिक शिक्षा की ओर ध्यान दें इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया।